सभा-प्रदर्शन और रैली के लिए लेनी होगी अनुमति ddnewsportal.com

सभा-प्रदर्शन और रैली के लिए लेनी होगी अनुमति ddnewsportal.com

सभा-प्रदर्शन और रैली के लिए लेनी होगी अनुमति 

जिलाधीश सिरमौर डाॅ आरके प्रूथी ने जारी किये आदेश, आदर्श आचार संहिता का करना होगा पालन

जिला में आदर्श आचार संहिता के दौरान सभा, रैली व प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ० आर0 के0 परूथी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हि0प्र0 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2020 पूर्ण होने तक जिला सिरमौर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतू जिला सिरमौर में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी अभ्यार्थी या दल सक्षम प्राधिकारी

से अनुमति लिए बिना, कोई भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।